यदि किसी संविदा के स्थान नई संविदा की जाए, या निरस्त या परिवर्तित की जाए तो मूल संविदा निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होती।
2.
यदि किसी संविदा के स् थान नई संविदा की जाए, या निरस् त या परिवर्तित की जाए तो मूल संविदा निष् पादित करने की आवश् यकता नहीं होती।
3.
परस् पर करार द्वारा:-जब संविदाकारी पक्ष इलक संविदा के स् थान पर नई संविदा लाने, या इसे रद्द करने या बदलने पर सहमत हो जाएं, तो मूल संविदा खत् म हो जाती है।